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अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगेस्टर एक्ट में मिली सजा रद्द, बनें रहेंगे सांसद

हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी  न्यूज़ डेस्क खबर आर पार  गाजीपुर ब्यूरो  गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर फैसला सुन...

हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी 

न्यूज़ डेस्क खबर आर पार 

गाजीपुर ब्यूरो 

गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्‍यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को अफजाल अंसारी पर लगे गैंगेस्‍टर के मामले में चार साल की सजा को रद्द कर दिया है । अब अफजाल अंसारी के सांसदी पर लटकी तलवार खत्‍म हो गयी है । अब वह सांसद बने रहेंगे । वहीं राज्‍य सरकार और कृष्‍णानंद राय के वकीलों ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह उपरी अदालत में जाएंगे। इस फैसले की खबर जैसे ही गाजीपुर में आई है अफजाल अंसारी और सपा समर्थकों में खुशी दौड़ गई।

मालूम हो कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद लगे हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी । इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी ‌। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़े और गाजीपुर से सांसद बनने में सफल भी रहे । लम्बे इंतजार और तारिख पर तारीख के बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका का मंजूर करते हुए गैंगेस्‍टर कोर्ट द्वारा लगाये गये चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जैसे ही गाजीपुर और अफजाल अंसारी और सपा समर्थकों के बीच पहुंचा है खुशी से झूम उठे। कई जगहों पर समर्थकों द्वारा मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया।

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